धौलपुर 31 मार्च। जिला कलक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने कोरोना महामारी को देखते हुये इस संदर्भ में उत्पन्न स्थिति के परिप्रेक्ष्य में राजस्थान एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट 1957 की धारा (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिये सम्पूर्ण प्रदेश में 31 मार्च तक आवश्यक सेवाओं को छोडकर समस्त सरकारी कार्यालय, अर्द्धसरकारी उपक्रम, स्वायत्तशासी संस्थाऐं, राजकीय निगम, मण्डल एवं समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान, निजी कार्यालय, मॉल्स, दुकाने फैक्ट्रियॉ, वर्कशॉप, गोदाम, एवं सार्वजनिक परिवहन (रोडवेज, सिटी परिवहन,प्राईवेट बसें, टेक्सी, ऑटो रिक्शा आदि) आदि पूर्णतः बन्द रखे जाने के निर्देश प्रदान किये गये थे।
उक्त प्रतिबंध से मुख्यमंत्राी निःशुल्क दवा योजना के अन्तर्गत सप्लाई की गई औषधियों व सर्जिकल एवं सूचर्स की गुणवत्ता जांच हेतु दवा टेस्टिंग प्रयोगशालाओं को मुक्त रखा जाता हैं।